केवल संसद के सदस्य
राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, जो अप्रत्यक्ष चुनाव का एक रूप है। हालांकि, उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद करते हैं। इसमें विधायकों या विधान परिषद के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती। यह असंगति लग सकती है, लेकिन इसे इस तर्क से उचित ठहराया जाता है कि उपराष्ट्रपति दुर्लभ परिस्थितियों में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पूरे देश के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। सामान्य परिस्थितियों में उनका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है।
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