भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। इसे राज्य विधायिका या राष्ट्रपति द्वारा शुरू नहीं किया जा सकता। संशोधन प्रस्ताव को दोनों सदनों के कुल सदस्यों के कम से कम आधे और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति की भूमिका केवल संशोधन को स्वीकृति देने तक सीमित होती है।
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