संसद के किसी भी सदन में
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। यह संविधान के अनुच्छेद 368(2) में उल्लिखित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।
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