भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। समिति का गठन 1976 में संविधान में बदलाव सुझाने के लिए किया गया था। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 'ए' में सूचीबद्ध हैं, जो संविधान के भाग 4 'ए' में आता है। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना शामिल है।
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