अनुच्छेद 23 मानव व्यापार और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें कहा गया है (1) मानव व्यापार, बेगार और इसी तरह के अन्य जबरन श्रम प्रतिबंधित हैं और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा (2) यह अनुच्छेद राज्य को जनहित में अनिवार्य सेवा लगाने से नहीं रोकता और ऐसी सेवा लागू करते समय राज्य केवल धर्म, जाति, नस्ल या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।
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