भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। इसके अनुसार, यदि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो यह आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। आरोप को एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है।
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