भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि किसी विधेयक में केवल वे प्रावधान शामिल हैं जो इसमें सूचीबद्ध कुछ विशेष विषयों से संबंधित हैं, तो उसे मनी बिल माना जाएगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
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