राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) वे सिद्धांत हैं जो भारत में राज्य की शासन संस्थाओं को कानून व नीतियां बनाते समय ध्यान में रखने के लिए दिए गए हैं। ये प्रावधान संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में शामिल हैं। इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता।
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