भारतीय संविधान के भाग 19 में शामिल अनुच्छेद 361 के अनुसार, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उनके अधिकारों या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी भी अदालत में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जब तक वे अपने पद पर हैं, उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके अलावा, कार्यकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता। उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी उनके खिलाफ कोई दीवानी कार्यवाही नहीं की जा सकती।
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