भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई गंभीर आपातस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा है, तो वह पूरे देश या किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
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