भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव से संबंधित प्रावधान हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार, संसद, राज्य विधानमंडलों, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख, दिशा और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग के पास होती है।
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