भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के उन कर्तव्यों से संबंधित है जो राज्यपाल को जानकारी देने के बारे में हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून निर्माण के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करें। इसके अलावा, राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून निर्माण के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करें जो राज्यपाल द्वारा मांगी जाए। अगर राज्यपाल चाहते हैं तो मंत्रिपरिषद के विचारार्थ किसी ऐसे मामले को प्रस्तुत करें जिसका निर्णय किसी मंत्री ने लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो।
This Question is Also Available in:
English