भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 कॉमन लॉ के प्लेज़र सिद्धांत को शामिल करता है। यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि रक्षा सेवाओं, संघीय सिविल सेवाओं या अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्य राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं।
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