यदि किसी संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया आवश्यक हो तो उसे कठोर माना जाता है, जबकि लचीला संविधान उसी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधन प्रदान करता है। कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
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