अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहता है कि ये किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। हालांकि, यह अनुच्छेद यह भी घोषित करता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और राज्य का दायित्व है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे।
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