भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से संबंधित है। यह कहता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास के आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और न ही उसके साथ भेदभाव किया जाएगा।
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