अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन मौलिक अधिकारों में शामिल है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में आता है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप में अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रचलित जातिगत भेदभाव को समाप्त करना है। जाति के आधार पर भेदभाव करना कानूनन दंडनीय अपराध है।
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