भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। इसके अनुसार, प्रत्येक राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेनी होती है।
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