भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इसमें इसे एक आपराधिक अपराध माना गया है और बताया गया है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या बिना उसकी सहमति के या यदि वह नाबालिग हो तो उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो यह बलात्कार माना जाएगा।
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