1904 में लॉर्ड कर्ज़न के समय भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना था। 1923 में इसे आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम से बदल दिया गया ताकि भारत में शासन की गोपनीयता बनाए रखी जा सके।
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