भारत सरकार ने 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया। यह 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य भारत में बाल विवाह को रोकना और इससे संबंधित मामलों का समाधान करना था।
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