पालेर्मो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक प्रोटोकॉल है जो मानव तस्करी को परिभाषित करता है और इसे रोकने, दबाने और दंडित करने का लक्ष्य रखता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2000 में अपनाया और 25 दिसंबर 2003 को लागू किया। इस प्रोटोकॉल के मुख्य उद्देश्य हैं:
पालेर्मो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र के ट्रांसनेशनल संगठित अपराध पर कन्वेंशन (UNTOC) के तीन पूरक प्रोटोकॉल में से एक है। अन्य दो प्रोटोकॉल हैं: (1) भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल (2) आग्नेयास्त्रों के अवैध निर्माण और तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल।
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