लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों व स्वतंत्र तालुकदारों के बीच एक बड़ा समझौता था। यह कानून बिहार, ओडिशा, उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों और वाराणसी तक लागू था। इसके तहत जमींदारों और भूमि धारकों को उपनिवेशी शासन के तहत भूमि का पूर्ण स्वामित्व दिया गया। उन्हें एक निश्चित दर पर भूमि रखने का अधिकार मिला, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता था। इस समझौते के अनुसार सरकार जमींदारों से राजस्व बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती थी।
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