जब सत्र आयोजित करने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या उपलब्ध न हो
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार, यदि किसी भी समय सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित या जारी रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम न्यायाधीश उपलब्ध न हों, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, लिखित रूप में किसी योग्य न्यायाधीश को आवश्यक अवधि के लिए एड-हॉक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध कर सकते हैं।
This Question is Also Available in:
English