करों का भुगतान करना
दिए गए विकल्पों में "करों का भुगतान करना" भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य नहीं है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इनमें शामिल हैं:
[A] देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना
[C] हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना
[D] सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना
हालांकि ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन करों का भुगतान करना संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लिखित नहीं है। फिर भी, यह एक नागरिक जिम्मेदारी है और देश के विकास व संचालन में योगदान देने के लिए आवश्यक है।
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