लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए उसके आधारों का उल्लेख करना आवश्यक होता है।
अविश्वास प्रस्ताव के लिए उसके आधारों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। यह केवल लोकसभा में विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसके लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। लोकसभा के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का उल्लेख है। कोई भी सदस्य लिखित सूचना दे सकता है, जिसके बाद अध्यक्ष सदन में प्रस्ताव पढ़कर उन सदस्यों को खड़े होने के लिए कहता है जो इस पर चर्चा के पक्ष में हैं। यदि 50 सांसद समर्थन देते हैं तो अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तारीख तय करता है।
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