भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भी उल्लेख है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहेंगे।
This Question is Also Available in:
English