अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सके, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार इससे मुक्त रहते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 पर अनुच्छेद 359 के इस प्रतिबंध का कारण 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है।
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