प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण (JAT) की स्थापना का प्रावधान करता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श के बाद की जाती है।
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