राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार भी निलंबित कर सकते हैं। इसके लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है।
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