अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने तथा दंड को निलंबित, माफ या परिवर्तित करने का अधिकार है। यह शक्ति उन मामलों में लागू होती है जहां दंड कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया हो, जहां अपराध किसी ऐसे कानून के तहत हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता हो या जहां मृत्युदंड दिया गया हो।
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