86वां संशोधन अधिनियम
संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 51-ए में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है—"भारत के प्रत्येक नागरिक, जो माता-पिता या संरक्षक है, का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या पाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।"
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