गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में सिंध को बॉम्बे प्रेसीडेंसी से अलग करना शामिल था। बिहार और उड़ीसा को भी अलग किया गया था।
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