भारत के राष्ट्रपति
स्थगन का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के माध्यम से संसद सत्र की समाप्ति। इससे सदन की बैठक और सत्र दोनों समाप्त हो जाते हैं। आमतौर पर, जब पीठासीन अधिकारी सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देते हैं, तो कुछ दिनों के भीतर राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करने की अधिसूचना जारी करते हैं। हालांकि, राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सदन को स्थगित कर सकते हैं।
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