सत्रावसान, स्थगन और विघटन
लोकसभा की बैठक को स्थगन, सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन बैठक को कुछ समय के लिए रोकता है, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह तक हो सकता है। सत्रावसान पूरे सत्र को समाप्त करता है और संसद की अगली बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने पर ही हो सकती है। विघटन मौजूदा लोकसभा का पूर्ण अंत कर देता है और आम चुनावों के बाद नई लोकसभा का गठन होता है।
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