गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश
अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत केंद्रीय सरकार ने 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT) का गठन किया। इसका उद्देश्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल का बंटवारा और घाटी विकास से जुड़े विवादों का समाधान करना था।
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