जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। यह अधिनियम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कारखानों के लिए अपशिष्ट जल मानक तय करने और उन्हें लागू करने का अधिकार देता है। 1988 में इसमें संशोधन किया गया था।
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