ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत एक गाँव या गाँवों के समूह से बनी होती है, जिसे छोटे भागों में विभाजित कर "वार्ड" कहा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसे पंच या वार्ड सदस्य कहते हैं। पंचायत का नेतृत्व गाँव का प्रधान करता है, जिसे सरपंच कहा जाता है।
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