भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो पावर प्राप्त है, यानी वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकते हैं। राष्ट्रपति को यह शक्ति देने का उद्देश्य दो मुख्य कारणों से है—(a) संसद द्वारा जल्दबाजी में या अपरिपक्व रूप से बनाए गए कानूनों को रोकना और (b) किसी असंवैधानिक विधेयक को प्रभावी होने से रोकना। भारत के राष्ट्रपति को तीन प्रकार के वीटो अधिकार प्राप्त हैं—संपूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेब वीटो।
This Question is Also Available in:
English