91वां संशोधन अधिनियम
भारतीय संविधान के अनुसार, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित है, दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, तो वह मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। यह प्रावधान 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
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