भारत के राष्ट्रपति
संविधान के अनुच्छेद 75 में केंद्रीय मंत्री परिषद के संगठन से जुड़े कुछ मूलभूत नियम दिए गए हैं। इसके अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बने रहते हैं। सैद्धांतिक रूप से, मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है।
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