उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को डिजिटाइज किया है, जिससे गरीब परिवारों को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी वित्तीय सहायता मिल सके। इस योजना के तहत, यदि परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 से कम है, तो मृतक कमाऊ सदस्य के आश्रित को ₹30,000 की सहायता राशि सीधे आधार से जुड़े खाते में PFMS के माध्यम से दी जाती है।
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