पश्चिम बंगाल सरकार ने संसद द्वारा पारित कोल बियरिंग एरियाज़ (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। हालांकि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।
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