गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रांतों को प्रशासनिक रूप से स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली। इसने प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की व्यवस्था की, जहां गवर्नर को प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना आवश्यक था।
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