यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे
संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हुए उपस्थित और पात्र सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो उस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।
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