एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के वायसराय काल में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु सीमा 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी, जिससे उन्हें सुरक्षा मिल सके। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था।
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