लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा चुनाव
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 66(1) में उल्लिखित है।
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