संविधान का अनुच्छेद 371-जे राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना सहित अन्य मामलों में विशेष जिम्मेदारी देने का प्रावधान कर सकें।
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