सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति (कार्य निर्वहन) अधिनियम 1969 के अनुसार, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हों तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं।
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