Q. अगर उपराष्ट्रपति न हो और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है?
Answer: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
Notes: राष्ट्रपति (कार्य निर्वहन) अधिनियम 1969 के अनुसार, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हों तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं।

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