अनुच्छेद 312 के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा का गठन तभी किया जा सकता है जब राज्य सभा दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसी एक या अधिक सेवाओं का गठन आवश्यक है। एक बार प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद, संसद को ऐसी सेवा बनाने का अधिकार प्राप्त होता है।
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